pm kisan samman yojana kaise kisko milega labh
किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
* आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
* आवेदन करने के लिए किसान पासबुक होनी चाहिए।
* बैंक खाता होना अनिवार्य है।
* बैंक पासबुक में आधार नंबर लिंक होना चाहिए
* किसान के पास जमीन के दस्तावेज होना अनिवार्य है।
* किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पहली किस्त 31 मार्च 2019 के भीतर किसानों के खातों में डाल दी जाएगी
* सिर्फ वही किसानों को प्रधान मंत्री किसान निधि योजना का लाभ मिल सकता है जिनके नाम पे 2 हेक्टेयर तक की जमीन है।
* प्रत्येक हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे सीधे बैंक अकाउंट में ।
* 6 हजार रुपये 3 किश्तों में भारतीय किसान बैंक को हस्तांतरित किए जाएंगे।
* इसका लाभ देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।
* यह योजना 1 दिसंबर, 2018 को लागू किया गया था |
* किसानों के कोष के लिए 75,000 करोड़ रुपये का विनियोजिन किया गया है।
* 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। (प्रधान मंत्री किसान निधि योजना )
PM-किसान – योजना के बारे में महत्वपूर्ण बाते
पीएम किसान योजना को 1 दिसंबर, 2018 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये (लगभग) की आवश्यकता है। किसान सम्मान निधि योजना से उन किसानों को लाभ होगा जो 2015-16 की कृषि जनगणना में आते हैं। सरकार ने पिछले साल 2015-16 की कृषि जनगणना जारी की थी। अधिकांश राज्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिसाब रख रहे हैं।
किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता
किसान सम्मान निधि योजना के तहत रुपये की वित्तीय सहायता। देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार।
केवल किसान ही इस सरकारी किसान आरक्षण कोष का लाभ उठा सकता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि किसानों को दो-दो हजार की तीन किस्तों में दी जाएगी।
बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू कर दी है
PM KISAN एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें भारत सरकार से 100% वित्त पोषण होता है
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि रखने / स्वामित्व में तीन समान किस्त
ों में रु .6,000 / – की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य शासन और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त इस वित्तीय वर्ष में ही प्रदान की जानी है।
Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!